खुशखबरी: मोदीजी ने सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन पर दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारियों में खुशी की लहर.. देखें...
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नई
दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को
अपनी पेंशन शुरू कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब सरकारी कर्मचारियों
के पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनके रिटायरमेंट के समय ही दे दी
जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
इस संबंध में मौजूदा
नियमों का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल
में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब
बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृत सरकारी
कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले
बैंक में जमा कराना होगा।
आदेश में कहा गया है
कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद
पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृति के मौके पर अन्य रिटायरमेंट एरियर्स के साथ
दे दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके लिए उसके
पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि बैंक से लेना ज्यादा आसान है तो उसे इस बारे में अपने
कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृति के दस्तावेज जमा करते हुए लिखित में सूचित करना
होगा। यह आदेश एक अगस्त को जारी किया गया।
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